चंडीगढ़ के सोनू शाह हत्या.कांड में लॉरेंस बिश्नोई समेत 5 आरोपी बरी, तीन आरोपी करार
चंडीगढ़, 19 फरवरी (माहना, मारकंडा)- चंडीगढ़ की जिला अदालत ने सात साल पुराने बहुचर्चित राजवीर सिंह उर्फ सोनू शाह हत्याकांड में अहम फैसला सुनाते हुए लॉरेंस बिश्नोई समेत पांच आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है, जबकि तीन अन्य आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया है। कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए गए आरोपियों को 20 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी।
कोर्ट द्वारा बरी किए गए आरोपियों में लॉरेंस बिश्नोई, धरमिंदर सिंह, अभिषेक उर्फ बंटी, राजू बसोदी और दीपक रंगा शामिल हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने शुभम उर्फ बिगनी, मंजीत उर्फ मोटा और राजन उर्फ जाट को हत्या का दोषी करार दिया है। ये सभी आरोपी फिलहाल चंडीगढ़, दिल्ली, अंबाला और गुजरात की अलग-अलग जेलों में बंद हैं।
गौरतलब है कि 28 सितंबर 2019 को बुड़ैल गांव में प्रॉपर्टी डीलर राजवीर सिंह उर्फ सोनू शाह की उनके ऑफिस में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने ऑफिस में घुसकर करीब 14 राउंड फायरिंग की, जिससे सोनू शाह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथी जोगिंदर सिंह और परमिंदर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक वॉयस मैसेज भी वायरल हुआ, जिसमें कथित तौर पर राजू बसोदी ने दावा किया कि हत्या के लिए बिश्नोई गिरोह जिम्मेदार है। मामले की जांच चंडीगढ़ पुलिस की क्राइम ब्रांच ने की थी और जांच के दौरान पता चला कि जेल में गैंग नेटवर्क के जरिए योजनाबद्ध तरीके से हत्या की साजिश रची गई थी।
जांच के बाद पुलिस ने सितंबर 2019 में लॉरेंस बिश्नोई सहित आठ आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। लंबी सुनवाई के दौरान सभी सबूतों और गवाहों के बयानों की समीक्षा के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।
इस फैसले को इस मामले में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि यह मामला काफी समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सभी की निगाहें 20 फरवरी को होने वाले सजा के ऐलान पर टिकी हैं, जब कोर्ट दोषी पाए गए तीनों आरोपियों को सजा का ऐलान करेगा।

