चुनाव में ममता बनर्जी को मिली करारी हार, अब खाली करना होगा CM हाउस

पश्चिम बंगाल, 5 मई- पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा ऐसा उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि सत्ता गंवाने के बाद ममता बनर्जी को कितने दिनों में मुख्यमंत्री आवास छोड़ना होगा। तो चलिए यहां जानते हैं...

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, प्रदेश में नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति होने पर पुराने मुख्यमंत्री को सरकारी आवास खाली करना पड़ता है। नियमों के अनुसार, चुनाव हारने या अपने पद से इस्तीफा देने के 15 दिनों से लेकर एक महीने के अंदर सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा। सरकारी बंगलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को उम्रभर सरकारी बंगला देने के प्रावधानों को रद्द कर दिया गया था क्योंकि अदालत का कहना है कि पद छोड़ने के बाद एक मुख्यमंत्री आम नागरिक के बराबर हो जाता है। इसलिए उन्हें निर्धारित समय सीमा के अंदर बंगला खाली करना होगा।

नए सीएम नियुक्त होने और इस्तीफा देने के बीच के समय को ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है। इस दौरान निवर्तमान मुख्यमंत्री ना तो कोई बड़ा फैसला ले सकता है और ना ही किसी तरह की वित्तीय योजना का ऐलान कर सकता है। वो सिर्फ जरूरी सरकारी काम ही निपटा सकते हैं। जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में बनीं बीजेपी सरकार जैसे ही शपथ ग्रहण की तारीख चुनेगी वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के सरकारी बंगला खाली करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 

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