निलंबित DIG भुल्लर मामले में आज सुनवाई, याचिका खारिज होने की संभावना

चंडीगढ़, 4 जून – पंजाब पुलिस के निलंबित DIG हरचरण सिंह भुल्लर, जो रिश्वत के एक मामले में फंसे हैं, पर मुकदमा चलाने की मंज़ूरी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। CBI ने विशेष अदालत में इस याचिका का विरोध किया है। एजेंसी ने अदालत में अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि आरोपी पर मुकदमा चलाने की मंज़ूरी पूरी तरह से वैध है और यह याचिका तथ्यात्मक और कानूनी आधारों पर मान्य नहीं है।

अपने जवाब में, CBI ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 19(2) के तहत, सक्षम प्राधिकारी ने जांच से संबंधित सभी तथ्यों और दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद आरोपी पर मुकदमा चलाने की मंज़ूरी दी थी। CBI के अनुसार, शिकायतकर्ता की लिखित शिकायत के आधार पर 16 अक्टूबर, 2025 को DIG हरचरण सिंह भुल्लर और सह-आरोपी कृष्णा शारदा के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था। जांच पूरी होने के बाद, 3 दिसंबर, 2025 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

CBI ने अदालत को बताया कि अदालत ने इस मामले का संज्ञान 13 मार्च को ही ले लिया था और उस समय एक वैध मुकदमा चलाने का मंज़ूरी आदेश रिकॉर्ड पर मौजूद था। इसलिए, अब मंज़ूरी आदेश की वैधता पर सवाल उठाना उचित नहीं है।

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