हाईकोर्ट का अहम् फैसला:Telegram Ban: नहीं हटेगा  टेलीग्राम पर लगा अस्थायी बैन


नई दिल्ली, 19 जून - शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस तेजस करिया की सिंगल-जज बेंच ने टेलीग्राम की याचिका को खारिज करते हुए बेहद अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा, कि सभी दलीलों पर विचार करने के बाद, हमने पाया कि विवादित आदेशों की इमरजेंसी प्रकृति को देखते हुए, अधिकारियों ने प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद Telegram को तत्काल राहत नहीं मिली है। इसका मतलब है कि अब 21 जून को होने वाली नीट की दोबारा परीक्षा के दौरान पूरे देश में टेलीग्राम की सेवाएं पूरी तरह ठप रहेंगी।

#हाईकोर्ट