पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कपूरथला नगर निगम चुनाव पर 30 जुलाई तक रोक लगाई
कपूरथला, 14 जुलाई (अमरजीत कोमल) - पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 8 जुलाई को हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कपूरथला के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव पर 30 जुलाई तक रोक लगा दी है और डिप्टी कमिश्नर कपूरथला आकाश बंसल को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है। गौरतलब है कि हाल ही में कांग्रेस MLA राणा गुरजीत सिंह ने कॉर्पोरेशन के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को चुनौती देते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दो पिटीशन दायर की थीं।
बताया जाता है कि इन पिटीशन पर माननीय जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस रूपिंदर चहल की डिवीजन बेंच ने 14 जुलाई के लिए मोशन नोटिस जारी किया था और पंजाब सरकार को चुनाव मीटिंग के दौरान वीडियोग्राफी समेत पूरी कार्रवाई कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था और आज पिटीशन की सुनवाई के दौरान माननीय डिवीजन बेंच ने 30 जुलाई तक चुनाव पर रोक लगा दी है।
बताया जाता है कि नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के दौरान कांग्रेस MLA राणा गुरजीत सिंह समेत 27 पार्षद मीटिंग में मौजूद थे, जबकि विपक्ष के 24 पार्षद थे। इसके बावजूद सत्ताधारी पार्टी ने पार्षदों के बहुमत को नज़रअंदाज़ करके मनमाने ढंग से मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कर लिया।

