कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका
चंडीगढ़, 21 मई- पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सुखपाल खैरा को बड़ा झटका दिया है। जानकारी के मुताबिक, सुखपाल खैरा की मानहानि की याचिका खारिज कर दी गई है। सुखपाल खैरा के पैतृक गांव में जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। कोर्ट ने पंचायती जमीन पर अतिक्रमण के मामले में सुखपाल खैरा को फटकार लगाई है। कोर्ट ने माना कि विवादित जमीन पंचायती सड़क का हिस्सा है।
कोर्ट ने कहा कि सुखपाल खैरा ने अतिक्रमण छुड़वाने की कार्रवाई को मानहानि का रंग देने की कोशिश की। कोर्ट ने इस याचिका को न्यायिक प्रक्रिया के गलत इस्तेमाल का मामला बताया है। कोर्ट ने सुखपाल सिंह खैरा पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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