बॉम्बे हाई कोर्ट ने तहलका के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल को दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराया

पोर्वोरिम (गोवा), 6 अगस्त- बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने तहलका के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल को 2013 में उनकी जूनियर सहकर्मी द्वारा दायर कथित सेक्सुअल हैरेसमेंट के एक मामले में दोषी ठहराया है। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच गोवा सरकार की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें गोवा सेशंस कोर्ट द्वारा 2021 में कथित सेक्सुअल हैरेसमेंट के एक मामले में तेजपाल को बरी किए जाने को चुनौती दी गई थी।

यह मामला एक महिला पत्रकार के आरोपों से जुड़ा है, जिसने तेजपाल पर 7 और 8 नवंबर, 2013 को एक होटल की लिफ्ट के अंदर उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट करने का आरोप लगाया था। तेजपाल को 30 नवंबर, 2013 को इन आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। 29 सितंबर, 2017 को, कोर्ट ने उन पर इंडियन पीनल कोड (IPC) की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए थे, जिनमें बलात्कार, सेक्सुअल हैरेसमेंट और गलत तरीके से कैद करना शामिल है। हालांकि, उन्होंने खुद को बेगुनाह बताया।

दोषी ठहराए जाने के बाद, तेजपाल ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने आरोप रद्द करने से इनकार कर दिया और निर्देश दिया कि ट्रायल छह महीने के अंदर पूरा किया जाए।

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