दिल्ली अदालत द्वारा लालू यादव और 8 अन्य के खिलाफ आरोप तय करने की कार्रवाई स्थगित

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर (एजेंसी)- दिल्ली की एक अदालत ने आई.आर.सी.टी.सी. होटल घोटाले के कथित मामले में ई.डी. द्वारा पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और छह अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय करने की प्रक्रिया को 30 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया।

विशेष न्यायाधीश प्रशांत कुमार ने ई.डी. को पिछली अदालत के आदेशों के आधार पर निर्देश लेने के लिए कहा। ई.डी. द्वारा नामजद किए गए 16 आरोपियों में से पिछली अदालत ने 10 सितंबर को 7 को बरी कर दिया था और 9 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय करने की औपचारिक प्रक्रिया के लिए मामले की सुनवाई 3 अक्टूबर के लिए तय की थी।

ई.डी. के अनुसार, 2005 से 2014 के दौरान तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के कार्यकाल में रांची और पुरी में आई.आर.सी.टी.सी. होटलों को चलाने के लिए टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर की गई थी, ताकि ‘सुजाता होटल्स’ को लाभ पहुंचाया जा सके।

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