महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सिकंदर सिंह मलूका की बढ़ीं मुश्किलें
चंडीगढ़, 21 अक्टूबर- पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन ने महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दावली के इस्तेमाल से जुड़े एक वीडियो का संज्ञान लेते हुए पंजाब पुलिस के महानिदेशक (DGP) और डायरेक्टर, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को पत्र भेजा है। इस वीडियो में पूर्व मंत्री सिकंदर सिंह मलूका द्वारा महिलाओं के प्रति कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है।
आयोग के अनुसार, इस तरह की शब्दावली महिलाओं के मान-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा सकती है। इससे महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता की भावना भी प्रभावित हो सकती है।
महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा को ध्यान में रखते हुए आयोग ने ‘पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001’ के तहत स्वतः संज्ञान (सुओ मोटो) लिया है। आयोग ने संबंधित मामले की जांच पुलिस अधीक्षक (SP) रैंक के अधिकारी से करवाने और कार्रवाई की रिपोर्ट 23 अक्टूबर 2026 तक भेजने के निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा, आयोग की चेयरपर्सन के आदेशों के अनुसार संबंधित जांच अधिकारी को कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट के साथ 23 अक्टूबर 2026 को सुबह 11 बजे आयोग के समक्ष उपस्थित होना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।



