अल्पसंख्यक की परिभाषा के लिए प्रतिवेदन पर फैसला लिया जाए : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 11 फरवरी (भाषा, जगतार सिंह): उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को निर्देश दिया कि राज्य की आबादी के आधार पर किसी समुदाय को ‘अल्पसंख्यक’ परिभाषित करने के लिए दिशा-निर्देश बनाने संबंधी प्रतिवेदन पर 3 महीने के भीतर निर्णय ले। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय से कहा कि वह अल्पसंख्यक आयोग में फिर से अपना प्रतिवेदन दाखिल करें और आयोग सोमवार से 3 महीने के भीतर इस पर निर्णय लेगा।