लांस नायक की मौत का मामला :कंटोनमैंट बोर्ड व उसके ड्राइवर को देना होगा मुआवज़ा

फिरोज़पुर, 27 मार्च (राकेश चावला) : मोटर एक्सीडैंट कलेम ट्ब्यिनल फिरोज़पुर के जज परमिन्द्र पाल सिंह ने फौज के लांस नायक की कंटोनमैंट बोर्ड फिरोज़पुर कैंट के वाहन के नीचे आकर हुई मौत के लिए कंटोनमैंट बोर्ड के ड्राइवर को जिम्मेदार करार देते हुए 63 लाख 68 हजार 500 रुपए का मुआवजा देने को कहा है। दायर मामले में अनीता नोटियाल आदि ने बताया कि उसके पति सुमीत कुमार फौज में लांस नायक थे और घटना वाले दिन 28 दिसम्बर 2016 को शाम के समय साइकिल पर सवार होकर जा रहे थे कि कैंट फिरोज़पुर की चुंगी नंबर 8 नज़दीक कंटोनमैंट बोर्ड की गाड़ी महिन्द्र पिकअप नंबर पी.बी.05 ए.बी 5236 के ड्राईवर संजय कुमार ने लापरवाही और तेज रफ्तार से साइकिल को टक्कर दे मारी इस एक्सीडैंट में लांस नायक सुमीत कुमार की अस्पताल में जाकर मौत हो गई। मृतक फौजी सुमीत कुमार की हुई मौत को लेकर दायर कलेम पटीशन का फैसला देते हुए ज़िला जज परमिन्द्र पाल सिंह ने संजय कुमार ड्राइवर व कंटोनमैंट बोर्ड को कुल 63 लाख 68 हजार 500 रुपए का मुआवज़ा अदा करने का आदेश दिया है। ट्ब्यिनल ने कुल रकम में मृतक फौजी सुमीत कुमार की मां शखबंरी को 15 लाख 28 हजार 500 रुपए देने का आदेश भी दिया है।