कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित 

नई दिल्ली, 19 अप्रैल - दिल्ली की राउज ऐवन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल की भोजन और इंसुलिन वाली याचिका पर अब कोर्ट सोमवार 22 अप्रैल को फैसला सुनाएगा। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने कहा कि अर्जी पर जवाब की कोई जरूरत नहीं है। वहीं ED ने कहा कि AIIMS के डॉक्टर को केजरीवाल की सेहत की जांच करने दी जाए। इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि हमको ED की सलाह की जरूरत नहीं है। ED का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। केजरीवाल का खाना तीन बार चेक किया जाता है। तब उनको खाना दिया जाता है। 
दिल्ली सीएम के वकील ने कहा कि कोर्ट को जेल प्राधिकरण से पूछना चाहिए कि ED को केजरीवाल के खाने की एक एक डिटेल किस प्राधिकरण के तहत दी गई। जेल प्राधिकरण ने किस अधिकार के तहत कोर्ट द्वारा सुझाए गए डाइट के बाहर का खाना क्यों केजरीवाल को देने दिया। इस पर जेल प्राधिकरण ने कोर्ट के समक्ष कहा कि जब केजरीवाल को जेल में लाया गया था तो वह पहले इंसुलिन ले रहे थे। लेकिन बाद में खुद बंद कर दिया।