मोहाली अदालत ने भाई जगतार सिंह हवारा को किया बरी  

मोहाली, 19 मई (कपिल वधवा) - मोहाली की अदालत ने भाई जगतार सिंह हवारा को वर्ष 2005 में सदर पुलिस स्टेशन, खरड़ में दर्ज विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज मामले में बरी कर दिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए उनके वकील जसपाल सिंह मंझपुर ने बताया कि आज मोहाली अदालत में भाई जगतार सिंह की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेशी के दौरान अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश तेज प्रताप सिंह रंधावा ने उन्हें विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 54 और 59 के तहत दर्ज मामले में बरी कर दिया। इस अवसर पर उपस्थित भाई जगतार सिंह हवारा के साथी जसवंत सिंह ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि सत्य की जीत हुई है।

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