विधायक रमन अरोड़ा को जबरन वसूली के मामले में मिली ज़मानत
जालंधर, 22 सितंबर (चंदीप भल्ला) - जेएमआईसी रामपाल की अदालत ने आज जालंधर सेंट्रल के विधायक रमन अरोड़ा को रामा मंडी थाने में दर्ज जबरन वसूली के मामले में ज़मानत देने का आदेश दिया है। रमेश कुमार नाम के एक व्यक्ति ने रमन अरोड़ा के खिलाफ रामा मंडी थाने में मामला दर्ज कराया था कि रमन अरोड़ा उससे मासिक वसूली लेते हैं। इसी तरह लॉटरी का काम करने वाले राजिंदर कुमार नाम के एक व्यक्ति ने भी अरोड़ा के खिलाफ पैसे लेने की शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन आज कोर्ट ने इस मामले में रमन अरोड़ा की ज़मानत मंजूर करने का आदेश दिया है।
इस मामले की पुष्टि एडवोकेट दर्शन दयाल ने की है। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने 25,000 रुपये का मुचलका भरने का आदेश दिया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि विधायक रमन अरोड़ा आज रात तक जेल से बाहर आ सकते हैं। इससे पहले, रमन अरोड़ा और एटीपी सुखदेव वशिष्ठ को भ्रष्टाचार के एक मामले में ज़मानत मिल चुकी है। हालांकि विधायक रमन अरोड़ा के जेल से आने से पहले ही रामामंडी थाने में पार्किंग ठेकेदार ने उन पर जबरन वसूली का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने जमानत पर रिहा होते ही रमन अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया था।