कानूनी अधिकार देने से जानवरों के अधिकारों की होगी रक्षा : हाईकोर्ट

चंडीगढ़, 1 जून (सुरजीत सिंह सत्ती): पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव शर्मा व जस्टिस हरिन्द्र सिंह सिद्धू की डिवीज़न बैंच ने एक अहम फैसले में ढुलाई वाले जानवरों को कानूनी अधिकार देने की ताकीद की है। बैंच ने कहा है कि जानरवों को कानूनी अधिकार देने के साथ उनके अधिकारों की बेहतर ढंग से रक्षा हो सकेगी। इसी उद्देश्य को लेकर बैंच ने हरियाणा सरकार को कुछ विशेष निर्देश भी जारी किए हैं। दरअसल दो ट्रकों में गायें बिना परमिट से उत्तर प्रदेश ले जाई जा रही थीं तथा ड्राइवरों विरुद्ध केस बना था। गायें बुरे ढंग से तूड़ी की तरह भरी हुई थीं तथा ड्राइवरों के वकील एडवोकेट हरप्रीत सिंह बराड़ द्वारा ड्राइवरों की सज़ा समाप्त करने की अपील की गई थी तथा हाईकोर्ट ने बराड़ को ही इस मामले में अदालत का मित्र बनाया था तथा उनके द्वारा कीं सिफारिशों के आधार पर हाईकोर्ट ने विशेष निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि हालांकि हरियाणा में गायों की सलाटिंग करने के उद्देश्य के लिए एक्सपोर्ट को नुकेल डालने के लिए गौवंश संरक्षण एक्ट बना है परन्तु ढुलाई वाले पशुओं पर जुल्म बारे केन्द्रीय नियम अधिक छोटा है। दूसरी तरफ मोटर व्हीकल एक्ट में तजवीज़ बनाई गई है कि पशुओं को वाहनों में इधर-उधर ले जाने के लिए प्रति पशु कितनी जगह होनी चाहिए। इसके बावजूद भी पशुओं को वाहनों में तूड़ी की तरह भर कर ले जाया जाता है। इसके अतिरिक्त पशुओं से ढुलाई के लिए भी उनका विशेष ध्यान नहीं रखा जाता, जबकि इसके लिए भी शर्तें हैं।