ईवीएम में गड़बड़ी की झूठी शिकायत करने वालों पर चलेगा मुकद्दमा

नई दिल्ली, 5 जून (भाषा) : मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सुनील अरोड़ा ने कहा है कि निर्वाचन आयोग उस नियम पर ‘पुनर्विचार’ कर सकता है, जिसमें ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की गड़बड़ी की शिकायतें झूठी पाए जाने पर मतदाता के खिलाफ मुकद्दमा चलाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा, ‘चुनाव खत्म हो चुका है, हम आंतरिक रूप से इस पर चर्चा करेंगे कि क्या इसमें संशोधन या शिथिलता आदि होना चाहिए ...हम इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं।’ अरोड़ा दंड प्रावधान से जुड़े एक सवाल पर जवाब दे रहे थे जिसके बारे में कई लोगों का मानना है कि यह अवांछनीय है। कोई वोटर दावा करता है कि ईवीएम या पेपर ट्रेल मशीन में उसका वोट सही से रिकार्ड नहीं हुआ तो उसे निर्वाचन आचार नियम के नियम 49 एमए के तहत टैस्ट वोट डालने की अनुमति मिलती है। लेकिन,अगर वोटर इस गड़बड़ी को साबित करने में नाकाम रहता है तो चुनाव अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 177 के तहत शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकते हैं।