पंजाब : अध्यापकों के लिए नई तबादला नीति जारी

चंडीगढ़, 25 जून (विक्रमजीत सिंह मान) : राज्य के शिक्षा मंत्री विजयेन्द्र सिंगला द्वारा स्कूली अध्यापकों के लिए नई तबादला नीति जारी कर दी है। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई तबादला नीति स्कूल के प्रिंसीपलों, हैड मास्टर, डीईओ/बी.पी.ई.ओ., नान टीचिंग, कम्प्यूटर टीचर और ठेके पर काम करते किसी भी कर्मचारी पर लागू नहीं होगी। मंत्री ने कहा कि तबादला नीति सार्वजनिक होगी क्योंकि यह नीति विभाग की बैवसाइट पर डाल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पद के लिए अलाटमैंट का फैसला अध्यापक द्वारा 250 प्वाइंटों में से हासिल किए प्वाइंटों के कुल संयुक्त स्कोर पर आधारित होगा। सबसे अधिक प्वाइंट हासिल करने वाला अध्यापक विशेष पद पर ट्रांसफर के लिए अधिकारित होगा। वर्ष 2019-20 की याचिका प्रक्रिया के विवरणों में 26 जून को पालिसी का नोटीफिकेशन जारी करना शामिल है। इसके बाद 27 जून से 1 जुलाई तक ज़ोनों की बांट संबंधी ऐतराज मांगे जाएंगे और ऐतराज़ों की जांच के बाद ज़ोनों की बांट संबंधी अंतिम फैसला 2 जुलाई को लिया जाएगा जिसके बाद 3 जुलाई को ज़ोना संबंधी नोटीफिकेशन दिया जाएगा। जिन अध्यापकों की बदली प्रबंधकीय आधार पर  की गई हो, उनको वापिस उसी स्कूल में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। जहां से वह आए होंगे। तबादले सरकार द्वारा नोटीफाई करने के अनुसार वर्ष में सिर्फ एक बार ही किए जाएंगे। सरकार द्वारा प्रबंधक ज़रूरतों के मामलों में वर्ष दौरान किसी भी समय तबादले में तबदीली की जा सकती है।