विदेश में कोरोना से मरने वाले भारतीयों के शव वापिस लाए जा सकते हैं: गृह मंत्रालय 

नई दिल्ली, 25 अप्रैल (भाषा): गृह मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि विदेश में कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले भारतीय नागरिकों और प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्ड धारकों के शव भारत लाये जा सकते हैं, लेकिन संबंधित दिशा-निर्देशों के सख्ती से पालन पर ही ऐसा संभव है। एक आधिकारिक बयान में मंत्रालय ने कहा कि हवाई अड्डा अधिकारियों को इस संबंध में विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। एसओपी के मुताबिक, कोविड-19 के संदिग्ध और पुष्ट मामले में मौत होने पर शव और अस्थियां भारत लाना अनुशंसित नहीं है। गृह मंत्रालय ने कहा कि उपरोक्त अनुशंसा के विपरीत, ऐसे शव अगर भारतीय हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं तो संबंधित हवाई अड्डा स्वास्थ्य अधिकारी (एपीएचओ) को निश्चित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। एपीएचओ मृत्यु प्रमाणपत्र की जांच करेगा कि मृत्यु का कारण कोविड-19 का पुष्ट संक्रमण है अथवा संदिग्ध मामला है।