जम्मू-कश्मीर में अब कोई भी खरीद सकता है जमीन - गृह मंत्रालय 

श्रीनगर, 27 अक्तूबर - देश का कोई भी नागरिक जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। गृह मंत्रालय ने इस आशय की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी। हालांकि, इस अधिसूचना में कहा गया है कृषि के लिए जमीनें नहीं ली जा सकेंगी। केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस आदेश को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन) तीसरा आदेश-2020 कहा जाएगा।