बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिशा सालियान मौत मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया

मुंबई, 1 अगस्त – बॉम्बे हाई कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले में FIR दर्ज करने का भी निर्देश दिया है। दिशा की मौत 8 जून, 2020 को मुंबई के मलाड में एक बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिरने से हुई थी।

दिशा की मौत के छह दिन बाद, 14 जून, 2020 को सुशांत सिंह राजपूत भी मृत पाए गए थे। दिशा के पिता सतीश सालियान ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर अपनी बेटी की मौत की नए सिरे से जांच और CBI जांच की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि दिशा के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की गई और मामले को दबाने की कोशिश की गई। इस बीच, पुलिस अब तक कहती रही है कि दिशा की मौत एक आत्महत्या थी और कहा है कि उनकी जांच में बदनामी या यौन उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं मिला है।

2023 में, मुंबई पुलिस ने दिशा की मौत की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। कोर्ट ने सवाल किया कि 14वीं मंज़िल से गिरने के बावजूद चोटों के बारे में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में अंतर क्यों थे।

कोर्ट ने जांच के कई पहलुओं पर भी सवाल उठाए, जिसमें घटनास्थल का CCTV फुटेज, गवाहों के बयान और पंचनामा शामिल हैं। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि परिवार द्वारा मौत के हालात पर शक जताए जाने के बावजूद FIR क्यों नहीं दर्ज की गई। पुलिस ने शुरू में मामले में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (ADR) दर्ज की थी, लेकिन बाद की जांच में इसे सुसाइड बताया गया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पोस्टमॉर्टम प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। कहा गया कि दिशा का पोस्टमॉर्टम एक डॉक्टर ने किया था, जबकि राज्य की गाइडलाइन के अनुसार ऐसे मामलों में दो डॉक्टरों की ज़रूरत होती है। रिपोर्ट में सिर, हाथ, पैर और छाती पर चोटों का ज़िक्र था और मौत का कारण सिर की चोटों को बताया गया था।

पुलिस ने कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म का कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस ने गवाहों और जांच के आधार पर यह भी दावा किया कि दिशा ने खुद बिल्डिंग से छलांग लगाई थी।

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