ईवीएम पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज


नई दिल्ली, 29 सितम्बर - सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज कर दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है और कहा है कि जो पार्टी वोटरों द्वारा मान्यता प्राप्त करने में असफल रही है वह याचिका दायर कर मान्यता प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश के जन विकास पार्टी की ओर से अर्जी दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट ऐसी जगह नहीं है कि हर कोई चला आए और अपनी पब्लिसिटी कराए। याचिका में कहा गया था कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह ईवीएम की खामियों को दूर करे याचिकाकर्ता ने कहा कि कंपनी के इंजीनियर ईवीएम को ठीक करते हैं चुनाव आयोग के इंजीनियर नहीं। याचिकाकर्ता ने कहा कि कंपनी के इंजीनियर को इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे छेड़छाड़ की आशंका होती है।