डॉ. बरजिंदर सिंह हमदर्द को हाईकोर्ट से मिली राहत

 जालंधर  1 जून  पंजाब के सीनियर जर्नलिस्ट डॉ. बरजिंदर सिंह हमदर्द को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो को बरजिंदर सिंह हमदर्द को गिरफ्तार करने से पहले सात दिन का नोटिस देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज ने सुनवाई के दौरान ये आदेश दिए हैं।

डॉ. हमदर्द ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने जंग-ए-आजादी मेमोरियल की चल रही जांच को रोकने व सीबीआई से उसकी जांच करवाने की मांग भी रखी थी। इसमें उन्होंने पंजाब सरकार व मुख्यमंत्री भगवंत मान को पार्टी बनाया। 250 पन्नों की याचिका में डॉ. हमदर्द ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्हें जानबूझ कर निशाना बनाने की भी बात कही।