राजस्थान सरकार की बड़ी जीत, B.Ed बनाम BSTC विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र का नोटिफिकेशन किया रद्द 

जयपुर, 11 अगस्त - बीएसटीसी-बीएड विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। कोर्ट के फैसले से राजस्थान सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक वर्ग की शिक्षा के लिए अपात्र माना है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने प्राथमिक वर्ग की शिक्षा के लिए केवल बीएसटीसी को पात्र मानते हुए बीएड डिग्री वालों को अपात्र माना है। साथ ही कोर्ट ने राजस्थान सरकार की पॉलिसी पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 30 मई 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है।