दोबारा नहीं होगी NEET-UG 2024 परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश  

नई दिल्ली, 23 जुलाई - सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि NEET-UG 2024 परीक्षा के नतीजों से समझौता किया गया है या परीक्षा की अखंडता का कोई व्यवस्थित उल्लंघन हुआ है। इसलिए, दोबारा परीक्षा न कराने का आदेश दिया। एक बार फिर साबित हुआ, देरी से मिला न्याय, न्याय से वंचित होने के बराबर है।