दिल्ली के उपराज्यपाल की बढ़ी पावर, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना


नई दिल्ली, 4 सितम्बर - राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की शक्तियों में इजाफा किया है। अब दिल्ली के एलजी राजधानी में किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय के सदस्यों को बनाने और नियुक्त कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के तहत लिया गया है। इससे पहले यह अधिकार दिल्ली सरकार के पास थे। हालांकि, अब केंद्र सरकार ने यह अधिकार उपराज्यपाल को दे दिए हैं।