न्यायालय ने बंगाल के बाहर मामलों को स्थानांतरित करने की याचिका पर सीबीआई को फटकार लगाई


नई दिल्ली:  20 सितंबर  उच्चतम न्यायालय ने 2021 की हिंसा के बाद के मामलों को पश्चिम बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने का अनुरोध करने वाली केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर शुक्रवार को उसे फटकार लगाई।न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि सीबीआई पश्चिम बंगाल में पूरी न्यायपालिका पर आरोप नहीं लगा सकती।