दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'उदयपुर फाइल्स' फिल्म की रिलीज़ पर फिलहाल लगाई
नई दिल्ली, 10 जुलाई - दिल्ली उच्च न्यायालय ने कल रिलीज़ होने वाली फिल्म "उदयपुर फाइल्स" की रिलीज़ पर तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक केंद्र सरकार इस पर स्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला नहीं ले लेती। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे अपनी शिकायतों के साथ दो दिनों के भीतर केंद्र से संपर्क करें। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार से संपर्क करने का सहारा नहीं लिया है। हम आदेश देते हैं कि फिल्म की रिलीज़ तब तक स्थगित रहेगी जब तक सरकार याचिकाकर्ता द्वारा संशोधन याचिका के साथ दायर अंतरिम राहत के आवेदन पर फैसला नहीं ले लेती। सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायाधीशों से फाइल देखने का आग्रह किया और इसे "घृणित" और "सिनेमाई बर्बरता" करार दिया। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष और दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल मौलाना अरशद मदनी द्वारा दायर याचिकाओं में दावा किया गया है कि 26 जून को जारी फिल्म का ट्रेलर ऐसे संवादों और घटनाओं से भरा था, जिन्होंने 2022 में सांप्रदायिक अशांति पैदा की थी और इससे वही सांप्रदायिक भावनाएं फिर से भड़कने की पूरी संभावना है।