बिलकीस बानो केसः सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की समीक्षा की मांग वाली गुजरात सरकार की याचिका को किया खारिज 

नई दिल्ली, 26 सितम्बर - सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई के संबंध में सरकार के आचरण के लिए की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने की मांग करने वाली गुजरात सरकार की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया।

"हम इस बात से संतुष्ट हैं कि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि या समीक्षा याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं है, जिसके कारण आदेश पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो। तदनुसार, समीक्षा याचिकाएँ खारिज की जाती हैं," सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा।