दिल्ली की अदालत ने ए.टी.एस. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोटर के खिलाफ जारी एल.ओ.सी. रद्द करने से किया इनकार 

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (एजेंसी): दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई एफ.आई.आर. के मामले में ए.टी.एस. इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रमोटर गीतांबर आनंद और उनकी पत्नी पूनम आनंद के खिलाफ जारी लुक-आउट सर्कुलर (एलओसी) को रद्द करने से इनकार कर दिया है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा एटीएस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के निदेशकों और प्रमोटरों के खिलाफ एफआईआर दायर की गई थी, जब घर खरीदारों ने कंपनी की परियोजनाओं में धोखाधड़ी वाले निवेश की सूचना दी थी।

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