जगजीत सिंह डल्लेवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार 

नई दिल्ली, 28 दिसंबर- खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुनवाई न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने की। इसमें पंजाब सरकार ने कहा कि अगर डल्लेवाल को अस्पताल ले जाया गया तो किसान विरोध कर सकते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मांगों के लिए आंदोलन करना लोकतांत्रिक तरीका है, लेकिन कभी किसी को अस्पताल ले जाने से रोकने के लिए आंदोलन नहीं सुना गया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि पहले आप मुश्किलें पैदा करते हैं और फिर कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। डल्लेवाल को अस्पताल ले जाने का विरोध करने वालों पर भी कोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कैसे किसान नेता हैं जो डल्लेवाल की मौत चाहते हैं। अदालत ने कहा कि वे डल्लेवाल को अस्पताल में स्थानांतरित करने के पंजाब सरकार के प्रयासों से संतुष्ट नहीं हैं। कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया कि अगर डल्लेवाल को शिफ्टिंग में मदद की जरूरत हो तो वह सहायता मुहैया कराए। अब इस मामले पर 31 दिसंबर को दोबारा सुनवाई होगी।

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