हाईकोर्ट ने दादूपुर-नलवी नहर के डी-नोटिफिकेशन कानून को किया रद्द

यमुनानगर, 30 दिसंबर - हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार के दादूपुर-नलवी नहर के डी- नोटिफिकेशन कानून 101 ए को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया और किसानों के हक में निर्णय दे दिया। जिसके चलते जहां अब एक और किसानों को बकाया मुआवजे की रकम मिलेगी वहीं दूसरी ओर इस नहर के फिर से चालू होने से 223 गांवों के लोगों को सिंचाई के लिए पानी का भी लाभ मिलेगा।
यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए दादूपुर-नलवी संघर्ष समिति के अध्यक्ष कश्मीर सिंह ढिल्लों ने बताया कि दादूपुर-नलवी नहर  को लेकर हरियाणा सरकार द्वारा जो डी-नोटिफिकेशन का 101-ए के तहत कानून पारित किया गया था, उसको लेकर हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय के द्वारा 20 दिसंबर 2024 को अपने आदेश में रद्द कर दिया है। जिसके चलते जहां अब एक और किसानों को अपने मुआवजे की बकाया राशि मिलेगी। वहीं नहर के भी दोबारा शुरू होने पर 223 गांव के लोगों को सिंचाई के लिए पानी भी मिलेगा।

#हाईकोर्ट ने दादूपुर-नलवी नहर के डी-नोटिफिकेशन कानून को किया रद्द