92 स्टोन क्रेशर संचालकों को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत
यमुनानगर, 11 जनवरी (कुलदीप सैनी) - यमुनानगर में 92 स्टोन क्रशर संचालकों के चेहरे पर खुशी आई है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से झटका खाने के बाद स्टोन क्रशर संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि साल 2016 में 92 स्टोन संचालकों को हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि 3 साल के भीतर सभी स्टोन क्रशर यहां से शिफ्ट कर दें। इसके बाद इसके बाद यमुनानगर के कई विभाग स्टोन क्रशर पर कार्रवाई की तैयारी में थे। स्टोन क्रशर संचालकों ने हाईकोर्ट का रुख किया 29 नवंबर 2024 को हाईकोर्ट ने स्टोन क्रशर संचालकों की याचिका को खारिज कर दिया और प्रदूषण विभाग को एक महीने के भीतर स्टोन क्रेशर को उखाड़ने के आदेश दे दिए। इसके बाद स्टोन क्रेशर संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।