अमित शाह ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पर बहस का दिया जवाब
नई दिल्ली, 25 मार्च - केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पर बहस का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम पहली बार 2005 में लागू किया गया था। इसके तहत NDMA, SDMA और DDMA का गठन किया गया। अब चिंता जताई जा रही है कि पावर का केंद्रीकरण हो जाएगा। अगर आप पूरे विधेयक को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्रियान्वयन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ज़िला आपदा प्रबंधन की है, जो राज्य सरकार के अधीन है इसलिए संघीय ढांचे को कहीं भी नुकसान पहुंचाने की संभावना नहीं है। कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया कि संशोधन की क्या ज़रूरत है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अगर समय के साथ किसी इमारत की मरम्मत नहीं की जाती है तो वो ढह जाती है। उन्हें लगता है कि शायद वे आकर इसे बदल देंगे लेकिन अगले 15-20 साल तक किसी की बारी नहीं आएगी। जो भी करना है, हमें ही करना है।