राणा शुगर्स लिमिटेड की 22.02 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त
जालंधर, 4 अप्रैल - पंजाब में प्रवर्तन निदेशालय जालंधर ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 371 के तहत राणा शुगर्स लिमिटेड की 22.02 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त की है, जिस पर विदेशी मुद्रा को भारत से बाहर रखने का आरोप है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कपूरथला से कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह और सुल्तानपुर लोधी से विधायक राणा इंद्र प्रताप सिंह उक्त कंपनी के मालिक हैं, जिनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। दोनों विधायक और परिवार के अन्य सदस्य कंपनी के शेयरधारक हैं। गुरुवार रात को ई.डी. एजेंसी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि संघीय एजेंसी ने राणा शुगर्स लिमिटेड के प्रमोटरों, निदेशकों और शेयरधारकों के खिलाफ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स (जीडीआर) जारी करने और संपूर्ण जीडीआर के लिए मामला दर्ज किया है। इस प्रक्रिया का उपयोग उसके इच्छित उद्देश्य के लिए नहीं किए जाने के संबंध में फेमा के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की गई है। ईडी जांच से पता चला कि कुल जीडीआर. प्राप्त राशि में से राणा शुगर्स लिमिटेड ने जी.डी.आर. जारी किये। सारी कमाई भारत वापस नहीं लाई गई। जिसके कारण चीनी मिल ने FEMA 1999 की धारा 4 का उल्लंघन किया और 2.56 मिलियन अमेरिकी डॉलर (220.2 करोड़) मूल्य का जीडीआर जारी किया। भारत के बाहर रखी गई आय। आपको बता दें कि इस मामले में ईडी आगे की जांच कर रही है। पिछले साल, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने राणा शुगर लिमिटेड (आरएस) पर कथित तौर पर व्यक्तिगत संस्थाओं को धन हस्तांतरित करने के लिए 63 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।