बीबीएमबी की बैठक से दूर रहेगा पंजाब 

चंडीगढ़, 3 मई - पंजाब बीबीएमबी की बैठक से दूर रहेगा। पंजाब सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार यह बैठक पूरी तरह असंवैधानिक और अवैध है। विनियमन 1976 की धारा 7 के अंतर्गत बीबीएमबी की बैठक निर्धारित करने से पहले सात दिन का नोटिस देना आवश्यक है। जब तक बीबीएमबी उचित प्रक्रिया का पालन नहीं करता, हम बैठक का हिस्सा नहीं होंगे। बैठक से पहले पंजाब सरकार ने बीबीएमबी को पत्र भेजकर इस बैठक को स्थगित करने की मांग की है। यह बैठक अवैध रूप से बुलाई गई है।

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