मोहाली की सीबीआई अदालत ने फर्जी मुठभेड़ में दो युवकों की हत्या के मामले में तीन पुलिस अधिकारियों को ठहराया दोषी
जालंधर, 31 मई- सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार, इस मामले में 27.03.1993 को सुबह करीब 8.30 बजे एएसआई करमजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस स्टेशन रावलपिंडी, कपूरथला से एक पुलिस पार्टी ने पलविंदर सिंह उर्फ पप्पू को उसके गांव रावलपिंडी स्थित घर से उठाया और उसी दिन एक अन्य व्यक्ति बलबीर सिंह निवासी गांव धाड़े, फगवाड़ा, तत्कालीन एसएचओ थाना रावलपिंडी को गिरफ्तार किया गया। मनजीत सिंह को उसके गांव से उठाया गया। उन्हें अवैध हिरासत में रखा गया और फिर 03.04.1993 को दोनों को पुलिस स्टेशन सिटी फगवाड़ा की पुलिस पार्टी द्वारा चोरी/डकैती मामले/एफआईआर नंबर 24/1993 में गिरफ्तार किया गया। दिखाया गया था और उनसे एक स्कूटर और एक सोने की अंगूठी बरामद की गई थी, लेकिन बाद में कुछ घंटों के बाद पलविंदर सिंह उर्फ पप्पू और बलबीर सिंह दोनों को उनके खुलासे के बयानों के अनुसार हथियार और गोला-बारूद बरामद करते हुए बेल्ट तोड़कर पुलिस हिरासत से भागते हुए दिखाया गया था और इस संबंध में एक और मामला/एफआईआर नंबर 16 तारीख़ 3.4.1993 को पुलिस स्टेशन सदर, फगवाड़ा में धारा 225 आईपीसी के तहत दर्ज किया गया था।