पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
मोहाली, 8 जुलाई (दविंदर) – पंजाब शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। मजीठिया के वकीलों ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका में संशोधन के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा था, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब अगली सुनवाई 29 जुलाई को फिर होगी। पूर्व मंत्री मजीठिया फिलहाल नाभा जेल में बंद हैं। मजीठिया की पुलिस रिमांड 6 जुलाई को खत्म हो गई थी, जिसके बाद मोहाली कोर्ट ने उन्हें 19 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जेल प्रशासन ने उनकी बैरक में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं और साफ कर दिया है कि उन्हें कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी। सरकारी वकील के मुताबिक मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। मजीठिया को जेल ले जाते समय पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और जेल की ओर जाने वाले रास्ते पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। सरकारी वकील फेरी सोफत ने बताया कि बिक्रम सिंह मजीठिया के वकीलों ने कोर्ट से समय मांगा है। आपको बता दें कि विजिलेंस ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में मजीठिया के खिलाफ मोहाली में केस दर्ज किया था। इसके बाद राज्य में मजीठिया से जुड़े 26 ठिकानों पर छापेमारी की गई। फिर सुबह 11:30 बजे के बाद मजीठिया को अमृतसर स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।