पंजाब के सरकारी कॉलेजों में 1158 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती रद्द - सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 14 जुलाई - सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के सरकारी कॉलेजों में 1158 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी है और इसके साथ ही अगले 6 महीनों में नई भर्ती करने के आदेश जारी किए हैं।

आपको बता दें कि पिछले साल हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस भर्ती को मंजूरी दे दी थी और इस फैसले के खिलाफ कई उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है।

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