मुंबई ट्रेन विस्फोट: महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची
मुंबई, 22 जुलाई- 2006 के मुंबई सीरियल ट्रेन विस्फोट मामले में महाराष्ट्र सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इस मामले की सुनवाई 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी। महाराष्ट्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की अपील की थी।
21 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2006 के मुंबई सीरियल ट्रेन विस्फोट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष, यानी सरकारी वकील, आरोपियों के खिलाफ मामला साबित करने में विफल रहा है।
हाईकोर्ट ने कहा कि यह मानना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है। अगर वे किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं, तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाना चाहिए।
अदालत के आदेश के बाद, 12 में से दो आरोपियों को सोमवार शाम नागपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। इनमें एहतेशाम सिद्दीकी भी शामिल है, जिसे 2015 में एक निचली अदालत ने इस मामले में मौत की सजा सुनाई थी।
दूसरा आरोपी मोहम्मद अली आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। एक अधिकारी ने बताया कि 12 में से एक, नवीद खान, नागपुर जेल में ही रहेगा क्योंकि वह हत्या के प्रयास के एक मामले में विचाराधीन है।