दिल्ली के स्कूलों में नवंबर-दिसंबर में न करवाए जाएं खेल समारोह - सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, 19 नवंबर - दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नवंबर-दिसंबर में स्कूलों में होने वाले खेल आयोजनों पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने यह आदेश वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह के एक प्रश्न के उत्तर में दिया। अपराजिता सिंह ने कहा था कि दिल्ली में मौजूदा प्रदूषण स्तर को देखते हुए, ऐसी गतिविधियाँ बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसी हैं।
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने आगे कहा कि वे प्रदूषण के मुद्दे पर स्थायी समाधान खोजने के लिए मासिक सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने दिल्ली में GRAP-3 के कार्यान्वयन के कारण बेरोजगार हुए निर्माण श्रमिकों को भत्ते/वित्तीय सहायता देने का भी आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि GRAP-3 के कार्यान्वयन के कारण बेरोजगार हुए निर्माण श्रमिकों को भत्ते/वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। GRAP-3 के कार्यान्वयन के कारण दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में निर्माण कार्य ठप हो गया है। काम ठप होने के कारण अदालत ने मज़दूरों को आर्थिक सहायता देने का आदेश दिया।
अदालत ने सभी राज्यों को वायु प्रदूषण कम करने के लिए आवश्यक निवारक उपाय लागू करने का निर्देश दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि इन उपायों की नियमित समीक्षा की जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों को मासिक रूप से सूचीबद्ध किया जाए ताकि निरंतर निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

