पश्चिम बंगाल : कोकीन बरामदगी मामले में बोलोविया की महिला तस्कर को सुनायी 12 साल की सजा



कोलकाता, 24 दिसंबर  पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में  बारासात की एक अदालत ने  करोड़ों रुपये मूल्य की प्रतिबंधित कोकीन तस्करी के आरोप में दोषी पायी गयी बोलिवियाई महिला को 12 साल की कड़ी कैद की सजा सुनायी है।दोषी महिला तस्कर की पहचान सॉसेडो चाओ येनी (53) के रूप में हुई है। इसे आठ नवंबर, 2017 को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय (एनएससीबीआई) हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। अंतरराष्ट्रीय  बाजार में कोकीन की कीमत लगभग 15 करोड़ रुपये आंकी गयी थी।
यह प्रतिबंधित सामग्री नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के अधिकारियों ने अप्रवासन प्रक्रिया के दौरान पकड़ी थी। इसे उसके ट्रॉली बैग के अंदर एक गुप्त जगह में छिपाया गया था। वह दुबई के रास्ते ब्राजील के साओ पाउलो से कोलकाता आई थी।
एनसीबी अधिकारियों ने एक स्पेनिश दुभाषिए की मदद से उससे पूछताछ की ताकि उस अंतरराष्ट्रीय ड्रग ङ्क्षसडिकेट के बारे में जानकारी मिल सके जिसके लिए वह कथित तौर पर काम कर रही थी। अधिकारियों को शक था कि यह कोलकाता में तस्करों को सौंपी जानी थी।आठ साल तक चले मुकदमे के बाद बारासात  अदालत के न्यायाधीश देबज्योति मुखर्जी ने सोमवार को उसे दोषी ठहराया और मंगलवार को सजा सुनायी। इसमें एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ 12 साल की कड़ी कैद की सजा दी गयी। जुर्माना न देने पर उसे पांच महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी, जो साथ-साथ चलेगी। इस मामले में एनसीबी की ओर से वकील कल्लोन सेन पेश हुए।

 

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