डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट ने जांच के बाद गोपीपुर गांव के सरपंच को किया सस्पेंड 

सुल्तानपुर लोधी (कपूरथला), 29 दिसंबर- डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट, पंजाब ने पंजाब पंचायती राज एक्ट, 1994 के सेक्शन 20(4) के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कपूरथला जिले के गोपीपुर गांव के सरपंच गुरप्रिंस सिंह और मेंबर राजविंदर सिंह को सस्पेंड कर दिया है। डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि डिप्टी कमिश्नर कपूरथला ने अपने लेटर नंबर रीडर/D.D.P.O./2853 तारीख 22.08.2025 के ज़रिए बताया था कि सरपंच ग्राम पंचायत गोपीपुर ने अपने लेवल पर सीवर का काम करवाकर सरकार की हिदायतों का उल्लंघन किया है। तालाब की जगह पर पार्क या कुछ और बनाने का प्रपोज़ल था, जिसे भी सरपंच ने बीच में पाइप डालकर नुकसान पहुंचाया है। काम शुरू करने से पहले एस्टीमेट भी नहीं बनाया गया था। इसके अलावा, पंचायत की ज़मीन की नीलामी सुपरवाइज़िंग ऑफिसर की गैरमौजूदगी में अपने लेवल पर की गई। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर कपूरथला की तरफ से की गई जांच के बाद, लेटर नंबर 3833 तारीख 27.11.2025 के ज़रिए सरपंच और पंच के खिलाफ़ चार्ज फ्रेम किए गए। पंजाब पंचायती राज एक्ट 1994 के सेक्शन 20 (5) के तहत सस्पेंड किए गए सरपंच और पंच पंचायत की किसी भी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।

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