जाह्नवी कुकरेजा मर्डर केस: दोस्त श्री जोगधंकर को उम्रकैद की सज़ा

मुंबई, 31 जनवरी (PTI) मुंबई की एक कोर्ट ने शनिवार को 2021 के सनसनीखेज जाह्नवी कुकरेजा मर्डर केस में उनके दोस्त श्री जोगधंकर को उम्रकैद की सज़ा सुनाई, जबकि एक दूसरी आरोपी दीया पडलकर को बरी कर दिया।

कुकरेजा (19) की 1 जनवरी, 2021 को महानगर के पश्चिमी हिस्से में खार की एक बिल्डिंग में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मृतक के दोनों दोस्तों जोगधंकर और पडलकर को गिरफ्तार कर लिया गया था। एडिशनल सेशंस जज सत्यनारायण नवेंद्र ने जोगधंकर को इंडियन पीनल कोड की संबंधित धाराओं के तहत हत्या का दोषी पाया। पुलिस के मुताबिक, जोगधंकर और पडलकर ने एक बिल्डिंग की छत पर न्यू ईयर ईव पार्टी के बाद कुकरेजा पर हमला करके उसे मार डाला था और उसे पांचवीं मंजिल से सीढ़ियों से नीचे घसीटा था। पुलिस ने दावा किया था कि यह लड़ाई जोगधंकर की पडलकर से कथित करीबी को लेकर हुई थी। जज नवेंद्र ने पडलकर को मामले में बरी कर दिया।

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