अमित शाह पर टिप्पणी का मामला: सुल्तानपुर कोर्ट में बयान दर्ज कराकर लौटे राहुल गांधी, अब 9 मार्च को अगली सुनवाई

 

नई दिल्ली, 20 फरवरी- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में पेड़ लगाना NCR में हवा की क्वालिटी को खराब होने से रोकने के सबसे असरदार और लंबे समय के उपायों में से एक है। कोर्ट ने कहा कि जब हम AQI को बेहतर बनाने की बात करते हैं, तो पेड़ लगाना सबसे प्रैक्टिकल, सबसे असरदार और लंबे समय के उपायों में से एक है। यह बात CJI सूर्यकांत ने कही। ये बातें तब कहीं गईं जब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) रिज ​​एरिया में पेड़ों की कटाई से जुड़े एक मामले में पर्यावरण एक्सपर्ट्स की नियुक्ति पर विचार कर रहा था।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को सुल्तानपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए खुद को बेगुनाह बताया। कोर्ट ने मामले में सफाई साक्ष्य पेश करने के लिए अगली तारीख 9 मार्च निर्धारित की है।
करीब आधे घंटे तक कोर्ट कक्ष का दरवाजा बंद करके मानहानि मामले में धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने की प्रक्रिया चली। इस दौरान अदालत परिसर में समर्थकों की भारी भीड़ जुटी रही। कोर्ट कक्ष से लेकर बाहर तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू रही। भीड़ को नियंत्रित करने में सुरक्षाकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती गई। अब मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। जब बचाव पक्ष की ओर से सफाई साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे।
एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी
इससे पहले वह लखनऊ एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से सुल्तानपुर पहुंचे। वहां एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट ने आज आखिरी मौका दिया था। इस दौरान दीवानी न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। इससे पहले डॉग स्क्वायड ने परिसर की तलाशी ली। सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए एक एएसपी व चार सीओ समेत भारी पुलिस बल को तैनात हैं।

यह है पूरा मामला
दरअसल, कर्नाटक में एक प्रेसवार्ता के दौरान राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप है। इसे लेकर जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के विरुद्ध दीवानी में मानहानि का परिवाद दायर किया था। इसकी सुनवाई चल रही है। इस मामले में राहुल गांधी 26 जुलाई 2024 को पेश हुए थे। उसके बाद से वह सुनवाई की तिथि के दिन अनुपस्थित होते रहे। 19 जनवरी को जब वह हाजिर नहीं हुए तो अदालत ने उन्हें 20 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। 
 

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