योगराज सिंह द्वारा अग्रिम ज़मानत अर्जी दाखिल, 20 मई को होगी सुनवाई

चंडीगढ़, 17 मई (कपिल वधवा) - पंजाबी एक्टर और पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह, जिनका नाम सेक्टर-36 पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR में आरोपी के तौर पर दर्ज है, ने चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अर्जी दी है। इस अर्जी पर 20 मई को सुनवाई होगी। जानकारी के मुताबिक, योगराज सिंह ने शनिवार को अपने वकील के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अर्जी दी थी। इस पर नोटिस लेते हुए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज एच.एस. ग्रेवाल ने बुधवार के लिए पुलिस रिकॉर्ड तलब किया है।

गौरतलब है कि चंडीगढ़ पुलिस ने योगराज सिंह के खिलाफ B.N.S. की धारा 79 और I.T. एक्ट की धारा 67-A के तहत केस दर्ज किया है। आरोप है कि योगराज सिंह ने हिंदी भाषा में बनी वेब सीरीज 'लुखे' में महिलाओं के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। इस बारे में शिकायत करने वाले वकील और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सेक्टर-43 चंडीगढ़ के ट्रेजरर उज्ज्वल भसीन ने कहा कि पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं, उनके तहत ज़्यादा से ज़्यादा पांच साल तक की सज़ा है और I.T. एक्ट की धारा 67-A नॉन-बेलेबल है। उन्होंने कहा कि फिल्मों में बहादुर आदमी का रोल करने वाले योगराज सिंह को अब गिरफ्तारी का डर सता रहा है।

उन्होंने कहा कि योगराज सिंह को पुलिस के सामने पेश होकर सीधे अपना पक्ष रखना चाहिए। इसके अलावा, जानकारी मिली है कि चंडीगढ़ पुलिस को अब आर्टिस्ट योगराज सिंह का असली पता मिल गया है। हालांकि, इस बारे में कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं हुई है कि उन्हें पुलिस के सामने पेश होने के लिए कोई परमिशन नोट दिया गया है या नहीं।

 
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