दिल्ली सरकार ने सर्दियों के प्रदूषण मास्टर प्लान को नोटिफाई किया, 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेंगे नियम
नई दिल्ली, 1 जुलाई - दिल्ली के मुख्यमंत्री ऑफिस का कहना है कि दिल्ली सरकार ने सर्दियों के प्रदूषण मास्टर प्लान को नोटिफाई किया, 1 नवंबर से 28 फरवरी तक परमानेंट नियम लागू रहेंगे। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण के उपायों को और सख्त किया, बिना PUC वाली गाड़ियों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा, नियम पूरे साल लागू रहेंगे।
दिल्ली ने परमानेंट सर्दियों के प्रदूषण पॉलिसी को अपनाया, 1 नवंबर से 31 जनवरी तक तोड़-फोड़ और सिविल कंस्ट्रक्शन के कामों पर रोक रहेगी। ऑफिसों के लिए 50 परसेंट वर्क फ्रॉम होम और डबल पार्किंग चार्ज 1 नवंबर से लागू होंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि दिल्ली को साफ और हेल्दी रखने के लिए सभी की भागीदारी की जरूरत है।
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