नोएडा के सात निजी स्कूलों पर DM का बड़ा एक्शन
ग्रेटर नोएडा, 4 अगस्त - गौतमबुद्धनगर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में निजी स्कूलों की फीस वृद्धि की समीक्षा की गई। जांच में छह स्कूलों द्वारा निर्धारित 7.23 प्रतिशत की सीमा से अधिक फीस बढ़ाने और एक स्कूल की ओर से अतिरिक्त वार्षिक शुल्क लेने का मामला सामने आया। इस पर समिति ने सभी संबंधित स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
जिला विद्यालय निरीक्षक चंदशेखर ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम-2018 के तहत निजी स्कूल अधिकतम 7.23 प्रतिशत तक ही फीस बढ़ा सकते हैं। जांच में एपीजे इंटरनेशनल स्कूल नोएडा, स्पर्श ग्लोबल स्कूल ग्रेनो वेस्ट, रामाज्ञा स्कूल (सेक्टर-50), विश्व भारती पब्लिक स्कूल (सेक्टर-28), श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल (सिटी सेंटर) और सेंट जोसेफ स्कूल (सेक्टर-2) की ओर से निर्धारित सीमा से अधिक फीस वृद्धि किए जाने पर अधिनियम की धारा 4(1) के तहत पहली बार उल्लंघन मानते हुए एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

