असम की सरकारी स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक
नई दिल्ली, 8 सितंबर - सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को असम सरकार और उसके शिक्षा विभागों को निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि वे राज्य में सरकारी स्कीम (प्रोविंशियलाइजेशन) स्कीम के तहत स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति या उन्हें शामिल न करें।
वेंचर शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों और कर्मचारियों को सरकारी सेवा में शामिल करने की कानूनी योजना के तहत, राज्य सरकार तय वेतन और ग्रेच्युटी, पेंशन व छुट्टी के बदले नकद भुगतान (लीव एनकैशमेंट) की देनदारियों को अपने ऊपर ले लेती है। ये भुगतान राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू मौजूदा नियमों के अनुसार किए जाते हैं।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की पीठ ने जनहित याचिका के याचिकाकर्ताओं राजेश चौहान और माधव मुकुंद पुजारी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार की दलीलों पर ध्यान दिया।

