पीजी-हॉस्टलों की सुरक्षा पर हाईकोर्ट सख्त: एक सप्ताह में सेफ्टी ऑडिट के आदेश

नई दिल्ली, 7 सितंबर - दिल्ली में पेइंग गेस्ट (पीजी) और प्राइवेट हॉस्टलों में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने गहरी चिंता व्यक्त की है। अदालत ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को एक सप्ताह के भीतर सभी पीजी और हॉस्टलों का सेफ्टी ऑडिट करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि असुरक्षित इमारतों से जुड़े हादसों के लिए सिर्फ भवन मालिक ही नहीं, बल्कि संबंधित सरकारी विभाग भी बराबर के जिम्मेदार हैं।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यदि संबंधित अधिकारियों ने अपने वैधानिक कर्तव्यों का ठीक से पालन किया होता, तो ऐसे हादसों को टाला जा सकता था। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ पीजी मालिक बेखौफ होकर अवैध निर्माण करते हैं। यह हैरान करने वाला है कि जिन इमारतों का नक्शा सिर्फ दो मंजिलों के लिए पास होता है, उन्हें पुरानी नींव पर ही छह मंजिला तक खड़ा कर दिया जाता है। इसके लिए एक उचित नियामक व्यवस्था होना बेहद जरूरी है।

अदालत ने सुनवाई के दौरान एमसीडी और दिल्ली पुलिस के उस आश्वासन पर भी गौर किया, जिसमें कहा गया है कि बचाव अभियान जारी है और स्थिति से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।

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