पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली
चंडीगढ़, 12 अक्टूबर (संदीप कुमार महना) - CBI जांच मामले में पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि, कोर्ट ने FIR रद्द करने से इनकार कर दिया है, जिससे मामले की जांच जारी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI), एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) और शिकायतकर्ता निखिल श्रॉफ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पंजाब सरकार ने CBI द्वारा दर्ज की गई FIR और जांच प्रक्रिया को चुनौती दी थी।
गौरतलब है कि CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के OSD राजबीर सिंह घुमन और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इस मामले में CBI ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस समेत कई जगहों पर तलाशी भी ली थी।
इससे पहले, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने CBI को दो महीने के अंदर जांच की स्थिति पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने से पंजाब सरकार को फिलहाल राहत मिल गई है, लेकिन FIR पर रोक लगी हुई है। चूंकि जांच रद्द नहीं हुई है, इसलिए जांच जारी रहेगी।

